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यूपी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शासन ने नियम बदल दिए हैं।

अब रेलवे और बस स्टेशन से 30 किमी परिधि तक केंद्र बन सकेंगे।

यूपी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शासन ने नियम बदल दिए हैं।

अब रेलवे और बस स्टेशन से 30 किमी परिधि तक केंद्र बन सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है।

इसके तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 30 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा दे दी गई है।

अब तक 10 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता थी।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं।

यूपी में अप्रैल में होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी।

इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था इसलिए अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी।

भविष्य में पुलिस भर्ती परीक्षा भी होनी है।

उच्च स्तर पर विचार के बाद 10 किमी परिधि की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए 30 किमी में बनाने की सुविधा दे दी गई है।

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